केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष ने आयकर की वेबसाइट पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया

शब्दवाणी समाचार शुक्रवार 22 नवंबर 2019 नई दिल्ली। वेब पोर्टल में एक ही स्थान पर प्रासंगिक सूचना का आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी, ताकि वित्तीय संस्थानों, विभागीय अधिकारियों और आम जनता को लाभ हो। सूचना के स्वतः आदान-प्रदान (एईओआई) पर सामान्य सूचना मानक (सीआरएस) के तहत 2017 से ही वित्तीय हिसाब-किताब की सूचना के आदान-प्रदान के संबंध में देश प्रतिबद्ध रहा है। वित्तीय संस्थान हर वर्ष सूचना दर्ज करते हैं और भारत तय मानकों के तहत उनका आदान-प्रदान करता है।n वेब पोर्टल पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नीति, तकनीकी सर्कुलर/दिशा-निर्देश/अधिसूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। इन्हें देखने के लिए भारतीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों को लिंक उपलब्ध रहेगा। इस पोर्टल से घरेलू वित्तीय संस्थानों, विदेशी कर प्राधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों को उपयोगी जानकारी प्राप्त होगी। इसके तहत एईओआई से संबंधित भारतीय कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की सूचना उपलब्ध होगी।
एईओआई मानक को लागू करने के लिए 2015 में आवश्यक घरेलू कानूनी रूपरेखा तैयार की गई थी। वित्तीय संस्थानों, आयकर विभाग के अधिकारियों आदि को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के लिए 31 अगस्त, 2015 को एक समग्र दिशा-निर्देश सूचना जारी की गई थी, ताकि आयकर अधिनियम और नियमों के तहत अनुपालन किया जा सके। सूचना देने के संबंध में वित्तीय संस्थानों को जागरूक बनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हितधारकों के साथ परामर्श किया था।  




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