फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन किया नियम विरुद्ध सभा

शब्दवाणी समाचार, सोमवार 28 दिसंबर  2020(ऐ के लाल) गौतम बुध नगर फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सामान्य सभा का आयोजन किया गया था वह मीटिंग निम्न कारणों से नियम विरुद्ध है जिस के संबंध में एक प्रति डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी एवं स्वीट्स मेरठ को पत्र प्राप्त दिया गया था जिसका संज्ञान लेते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ द्वारा एक कारण बताओ नोटिस अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी को पत्र पेश करते हुए पत्र में उल्लेख सभी बिंदुओं पर बिंदुवार आठ या परमाणु अभिलेखों सहित 15 दिन में प्रस्ताव करने के निर्देश दिए हैं पत्र दिनांक 11:12 2020 के उल्लेख किया गया है।

1. फाउंडर मेंबर की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्तावना तो कार्यकारिणी की बैठक में पास किया गया तथा ना ही जनरल बोर्ड की मीटिंग के एजेंडे में किया गया है इसे मीटिंग में रखना ही नियम विरुद्ध है तथा इस पर विचार ही नहीं किया जा सकता। 

02. उक्त बैठक सामान्य सभा जीबीएम हेतु नोटिस दिन दिनांक 11 2020 से फेडरेशन कार्यालय 111 सेक्टर 52 नोएडा में बुलाई गई थी परंतु अचानक दिनांक 27 11:00 2020 को व्हाट्सएप मैसेज डालकर मीटिंग की तिथि से केवल 2 दिन पूर्व सभा का स्थान परिवर्तित कर दिया गया जिसकी सूचना सभी सदस्यों को नहीं मिली अटैक काफी सदस्य पुराने पते से वापस हो गए इसका अलग से 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए था। 

03. दिनांक 17 11 2020 को व्हाट्सएप मैसेज में जीबीएम को एजीएम जीबीएम बना दिया गया जबकि एजीएम के संबंध में पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया गया था नोटिस केवल जीबीएम के लिए था। 

04. संविधान संशोधन करने के लिए स्पेशल जनरल बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का प्रधान है जो नहीं बुलाई गई

05. कोविड-19 कॉल में बिना अनुमति के मीटिंग बुलाया जाना नियम विरुद्ध है जबकि फोन और वाक्य 40% सदस्य वरिष्ठ नागरिक हैं कोविड-19 लाइन के अनुसार वह सदस्य किसी मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकते थे

06 उक्त सामान्य सभा में काफी सदस्य ऐसे भी उपस्थित थे जिन्होंने अभी तक वर्ष 2019 20 के सदस्यता शुल्क नहीं दिया है जो 16 12 2020 तक भी नहीं जमा हुए हैं ऐसे सदस्य जीबीएम भी अटेंड नहीं कर सकते हैं

07 . पुनर बा बाइलॉज के नियम वाली क्रम संख्या छह में उल्लेखित है कि 8 कारणों से सदस्यता समाप्त की जा सकती है जबकि 8 कारणों में से किसी एक का भी उल्लेख एजेंडे में नहीं किया। 

08. आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना पूर्णता ए संविधानिक है क्योंकि अगले से फेडरेशन का अस्तित्व है फेडरेशन से आरडब्लूए का नहीं यह भी गैरकानूनी प्रस्ताव है। उपरोक्त सभी आधार पर बुलाई गई सामान्य सभा पूर्णता गैरकानूनी है अतः उक्त बैठक में पारित सभी प्रस्ताव समाप्त किए जाने योग्य हैं जिस के संबंध में माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी एवं चिट्स द्वारा एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 21 12 2020 को जारी किया गया है इस प्रकार डिप्टी रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बिना कोई संविधान संशोधन अनु मान्य नहीं है दादा अनुसार संस्था के फाउंडर सदस्य आजीवन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं हुई है वह आज भी संस्था के सभी अधिकारों सहित पूर्ण तिथि सदस्य हैं। 

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