सीओएआई ने कॉर्पोरेट संगठनों से बल्क कनेक्शन के लिए डीओटी के दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा

 

शब्दवाणी समाचार, बुधवार 8 सितम्बर  2021, नई दिल्ली। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने बल्क मोबाईल कनेक्शन की श्रेणी के मामले में नए मोबाईल कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया तेज बनाने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए। इस अनिवार्यता की घोषणा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। दिशानिर्देशों के अनुसार, जो संगठन बल्क में अपने कर्मचारियों के लिए मोबाईल कनेक्शन खरीदना चाहते हैं, उन्हें निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। संगठन के पास कंपनी की ओर से कनेक्शन खरीदने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में एक अधिकृत व्यक्ति का होना जरूरी है। उसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम में अधिकार पत्र, कंपनी/संगठन की पहचान व पता स्थापित करने के लिए दस्तावेज तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पीओआई दस्तावेज के साथ टीएसपी भी प्रस्तुत करना होगा। मोबाईल कनेक्शन के व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए पहचान व पते का दस्तावेज देना जरूरी नहीं, लेकिन कंपनी के अंदर जो कर्मचारी इन मोबाईल नंबरों का इस्तेमाल करेंगे, उनकी सूची प्रदान करना जरूरी होगा। 

इस अंतिम उपभोक्ता सूची में 1 फरवरी, 2021 से निम्नलिखित जानकारी देना अनिवार्य है जैसे उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता का पद, पहचान पत्र एवं पहचान पत्र की संख्या, पते का प्रमाण, यूज़र का पता इन अनिवार्यताओं के बारे में डीजी, सीओएआई, लेफ्टिनेंट जनरल, डॉ. एसपी कोच्चर ने कहा, ‘‘टेलीकॉम उद्योग को सरकार के आदेश का अनुपालन करना होगा ताकि कॉर्पोरेट संगठनों से बल्क ग्राहकों के मामले में भी यूज़र का विवरण उपलब्ध रहे। हम कॉर्पोरेट्स से आग्रह करते हैं कि वो हमारे सदस्य टीएसपी के साथ सहयोग करें और डीओटी द्वारा प्रदान की गई यूज़र लिस्ट के अनुरूप विवरण उपलब्ध कराएं। इससे टीएसपी एवं कॉर्पोरेट्स द्वारा की ओर से कानूनी अनुपालन पूरे हो सकेंगे।

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